**कौशाम्बी में गोकशी और गैंगस्टर एक्ट का 50 हजार का इनामी आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार**
**मंझनपुर थाना और सीआईडब्ल्यू की टीम ने फरीदाबाद में दबोचा, फरवरी से चल रहा था फरार**
कौशाम्बी। गाय चोरी, गोकशी और गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना मंझनपुर और सीआईडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने उसे हरियाणा के फरीदाबाद से पकड़ा। आरोपी की पहचान समदा के काशीराम कालोनी निवासी अवसाब पुत्र मंजूर अली उर्फ मुत्तन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक उसे विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, 24 फरवरी 2026 को एदिलपुर निवासी बुदुनलाला पुत्र मैकूलाल ने थाना मंझनपुर में सूचना दी थी कि 22 फरवरी की रात अज्ञात लोग उनकी गाय चोरी कर ले गए। इस पर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 84/26 धारा 303(2) बीएनएस के तहत दर्ज हुआ था। घटना में मोनू, अवसाब और अदीब के नाम सामने आए थे। विवेचना के दौरान मामले में गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5क/8 भी जोड़ी गई।
इसी क्रम में 23 फरवरी 2026 को थाना मंझनपुर में मोनू, अवसाब और अन्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 82/2026 दर्ज किया गया था। इस घटना से जुड़े आरोपी मोनू पुत्र मल्हू को पुलिस एक मार्च 2026 को ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अवसाब फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
सीआईडब्ल्यू, सर्विलांस और थाना मंझनपुर की टीम आरोपी की तलाश में लगातार जुटी थी। इसी बीच मुखबिर खास से सूचना मिली कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरीदाबाद में रह रहा है और वहीं काम भी करता है। सूचना पर पुलिस टीम हरियाणा पहुंची और फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में बल्लभगढ़ स्थित कृष्णा नगर, सेक्टर 25 की गली नंबर एक से उसे पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ थाना मंझनपुर में पहले से पांच मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2021 में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी की धाराओं में, 2023 में मारपीट, चोट पहुंचाने, तोड़फोड़, घर में घुसने व धमकी की धाराओं में, 2024 में हत्या व साक्ष्य मिटाने की धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट में, 2025 में गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं में और इसी वर्ष आर्म्स एक्ट सहित बीएनएस की धारा 109 में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।









